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उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से रिक्शा चालकों को इन नियमों का करना होगा पालन,आरटीओ ने जारी किया यह सख्त निर्देश

1 अगस्त से ई रिक्शा चालकों को कई नियमों का पालन करना होगा। आरटीओ के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि 1 अगस्त से कोई भी हवा हवाई चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हवा हवाई नहीं चला सकता है।

इसके साथ ही 6 से 7 साल पुराने ऐसे ई रिक्शा जिसका अभी तक आरटीओ कार्यालय में टैक्स जमा नहीं हुआ है उन पर भी कार्यवाही करने की तैयारी आरटीओ विभाग के द्वारा की जा रही है। आरटीओ की तरफ से आदेश जारी करके साफ कर दिया गया है कि अब हवा हवाई चालको को आरटीओ के द्वारा जारी किया गया हर नियमों का पालन करना होगा।

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जिस एरिया का ट्रेड उनके पास है, उसी एरिया में अपनी दुकान खोलें।किसी अन्य स्थान पर अपना व्यवसाय ना करें, साथ ही एक ही ट्रेड पर कई दुकान नहीं चलाएं।

आपको बता दें कि आरटीओ प्रमुख संदीप कुमार पंकज ने ई रिक्शा डीलर को खासतौर पर आदेश दिया है कि जिस एरिया का सर्टिफिकेट उनके पास है वह उसी एरिया में दुकान खोले दूसरे एरिया में दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है।

आपको बता दें कि 1 अगस्त से जिन भी ई रिक्शा के पास फिटनेस नहीं होगा या फिर जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा या जिसका टैक्स जमा नहीं होगा उसी रिक्शा चालकों को रोड पर चलने का आदेश नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कराते समय ई रिक्शा मालिक को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि यह रिक्शा कोई भी नाबालिग नहीं चलाएगा, साथ ही शपथ पत्र में इस बात का भी जिक्र करना होगा कि शहर में जो 11 मार्ग ई-रिक्शा के संचालन के लिए प्रतिबंधित हैं, इन मार्गो पर ई- रिक्शा का संचालन भी नहीं किया जाएगा, तभी ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा।

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