उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की परेशानी बढ़ सकती है. प्रदेश सरकार एक नया नियम जारी करने वाली है जिसके तहत उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी कुछ पर्सनल जानकारी सरकार को देनी होगी.
आपको बता दें कि सरकार यह सब जानकारी घोषणापत्र में अब कर्मचारियों से भरवाएगी.अब कर्मचारियों को यह बताना होगा कि उन्होंने अपनी शादी में दहेज लिया है कि नहीं.31 अप्रैल 2004 के बाद जिन भी कर्मचारियों की शादी हुई है उन्हें यह डिटेल सरकार को बतानी पड़ेगी.जो कर्मचारी यह घोषणा पत्र नहीं देंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 18 अक्टूबर तक यह घोषणा पत्र सभी कर्मचारियों को जमा करना पड़ेगा. जब से सरकार ने क्या घोषणा किया है तब से कर्मचारीयों के बीच हल्ला मचा हुआ है और अधिकतर कर्मचारियों ने जो घोषणा पत्र सबमिट किया है उसमें दहेज नहीं लिया गया है ऐसा ही लिखा है.
महिला कल्याण उत्तर प्रदेश की ओर से सभी विभागाध्यक्ष को एक पत्र जारी करके कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार दहेज जो कुप्रथा है उसे रोकने के लिए यह नियम बनाया गया है. इस नियम के अनुसार कर्मचारी को यह बताना होगा कि उन्होंने अपनी शादी में दहेज लिया है कि नहीं और इसी संबंध में एक घोषणा पत्र सबमिट करना होगा.
18 अक्टूबर तक अपलोड करना होगा यह घोषणा पत्र –
इस पत्र में सभी विभाग के कर्मचारियों को यह आदेश दिया गया है कि जिन की भी शादी है 30 अप्रैल 2004 के बाद हुई है वह सभी घोषणा पत्र सरकार के पास सबमिट करें जिनमें यह बताया जाए कि उन्होंने अपने विवाह में दहेज लिया है कि नहीं. यह घोषणा पत्र http://डौरीप्रोहीबिशनयूपीएटजीमेल.कॉम पर 18 अक्टूबर 2021 तक हर हाल में अपलोड कर दें.जो भी लोग यह घोषणा पत्र अपलोड नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.