उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. अगर किसी राशन कार्ड धारक मुखिया के मृत्यु हो जाती है तो इस दशा में राशन कार्ड कैंसिल नहीं होगा. अब रासन कार्ड को यूनिट के दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए भी राशन कार्ड को कैंसिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.अब यूनिट का स्थानांतरण दूसरे जिले में सीधे हो सकेगा। आपको बता दें कि अब दिव्यांगों के राशन कार्ड प्राथमिकता के साथ बनाए जाएंगे .
सरकार ने राशन कार्ड जारी और कैंसिल करने और उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया से जुड़े पुराने सारे शासनादेशों को अब रद्द कर दिया है. नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड बनवाने, उसमें संशोधन या नए यूनिट को जोड़ने व निरस्त करने या यूनिट के स्थानांतरण के लिए अलग-अलग फार्म के प्रारूप निर्धारित करने के साथ इसकी आनलाइन और आफलाइन प्रक्रिया तय कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए शासनादेश के अनुसार अब राशन कार्ड के लिए फॉर्म जन सेवा केंद्र पर उपलब्ध करा दिया जाएगा . इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसे लोगिन करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसके बाद आप यह फॉर्म भर पाएंगे.
ऑनलाइन किये गए आवेदन का ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी या नगर निगम के संबंधित जोनल अधिकारी सत्यापन कर अपनी संस्तुति सहित छह दिन के अंदर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक के लागिन पर वापस भेजेंगे।
अब घर परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो राशन कार्ड कैंसिल नहीं होगा बल्कि आप जन सेवा केंद्र पर जाएंगे जहां नए मुखिया के आधार कार्ड बैंक अकाउंट और पासपोर्ट साइज फोटो देने पर नए मुखिया के नाम से राशन कार्ड ट्रांसफर कर दिया जाएगा . जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तब आप के आधार कार्ड के सत्यापन के लिए आपके नंबर पर otp आएगा यह ओटीपी बताने के बाद आपका राशन कार्ड सत्यापित हो जाए.अब घर के मुखिया की मृत्यु के बाद आसानी से आप किसी और के नाम पर अपना राशन कार्ड ट्रांसफर करा पाएंगे.