उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2019 से पहले खरीदे व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी का नंबर प्लेट लगाने का 30सितंबर को आखरी डेट था लेकिन 30 सितंबर तक अगर जो हाई सिक्योरिटी का नंबर प्लेट नहीं लगाएगा उस पर अब जुर्माना लगाया जाएगा.
आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से जिन वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं होगा उस वाहन चालक को पहले चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा और दूसरी बार में उस पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
बता दें कि लखनऊ में व्यवसायिक वाहनों में ई रिक्शा, टेंपो, सिटी बस,ट्रक और डीसीएम समेत कई भारी वाहन शामिल है. अभी तक 50 हजार वाहनों में एचएसआरपी लगाया जा चूका हैं और जो बाकि 1 लाख गाड़िया है उनमे नंबर प्लेट नहीं लगाया गया है।
व्यावसायिक वाहनों के लिए रसीद मान्य होगी- आईटीओ परिवर्तन संदीप कुमार पंकज ने कहा कि चेकिंग के समय पकड़े गए गाड़ियों को पहली बार में चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा. लेकिन दूसरी बार में जब गाड़ी पकड़ा जाएगा तो उस पर ₹5000 का चालान काटा जाएगा. बता दे कि अगर गाड़ी मालिक नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर दिया है तो वह रसीद दिखाएगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.