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गोरखपुर सहित यूपी के इन जिलों में 60 km/h से ज्यादा रफ्तार पर नहीं चला पाएंगे गाड़ी, जारी हुआ आदेश

तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के कारण अक्सर कई तरह की दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटना बर्थडे देखने के बाद सरकार के द्वारा अब कई तरह के नया नियम बनाया गया है। सरकार के द्वारा यह नियम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं होगी। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पर चालान भी किया जाएगा।

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गोरखपुर शहर में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण अब कंट्रोल रूम से अपने आप तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों का चालान कट जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि योगी सरकार के द्वारा सभी सड़क चौराहे पर एक अलग कैमरा लगाया गया है इसके माध्यम से ऐसे लोगों का पहचान कर लिया जाएगा।

आपको बता दे कि गोरखपुर यातायात पुलिस के द्वारा मोहद्दीपुर से पैडलेगंज होते हुए नौकायन जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों की अधिकतम गति सीमा को निर्धारित कर दिया गया है।

लगातार बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए गोरखपुर में यह नया नियम लगाया गया है। इस नियम के अनुसार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार पर अब गाड़ियां नहीं चलाई जा सकेगी। बता दे कि सिर्फ गोरखपुरी नहीं बल्कि यूपी के कई शहरों में यह नया नियम लागू किया जाएगा।

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