अगर आप भी वाहन चालक हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है और काम की है। वाहन चालकों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है। वाहन चालकों को अपने विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिन्ह लगाना आवश्यक कर दिया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को एक मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए यह जानकारी दी है। अगर आप यह नियमों को तोड़ते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि वाहन चालकों के लिए यह दोनों प्रमाण पत्र लगवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के निर्देशन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से जारी मसौदा अभिसूचना के अनुसार,वाहन के विंडस्क्रीन पर दिनांक, माह और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की सूचना देनी होगी।

जारी किए गए अधिसूचना में यह बताया गया है कि भारी माल, यात्री वाहनों, मध्यम माल, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठिभूमि में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित करना होगा।

आपको बता दें कि ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल में यदि विंड स्क्रीन फिट है तो यह सूचना बाई और के ऊपरी किनारे पर सूचना प्रदर्शित करना होगा। अब यह जानकारी दो सभी तरह के वाहन चालकों को देना होगा वरना उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।