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डिमैट अकाउंट के खाताधारकों के लिए आवश्यक खबर,1 जुलाई तक करा लें KYC,वरना फंस सकता है आपका इंवेस्टमेंट

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) की तरफ से नए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं। आप भी अगर डीमैट खाते के अंतर्गत इन्वेस्ट करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है।

स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अब डीमैट अकाउंट की केवाईसी (KYC) कराना जरूरी है। बता दें कि इसके लिए लास्ट डेट 30 जून तक निर्धारित की गई है। अगर आप 30 जून तक अपने डीमैट खाते की KYC नहीं कराते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अकाउंट डीएक्टिवेट होने से आपका इन्वेस्टमेंट फंस जाएगा।

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बैंक खातों की तरह ही अब सेबी ने भी नया ट्रेडिंग और डीमैट खाता खोलने के नियमों में कुछ बदलाव किया है। आपको बता दें कि नए नियम के अंतर्गत डीमेट अकाउंट की 30 जून तक केवाईसी हर हाल में करा लेना।

ऐसा नहीं करने से आपका डीमैट खाता डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीदता भी है तो वह शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की कोई प्रक्रिया की जा सकेगी उसके पहले कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी।

6 जानकारियों के साथ करें केवाईसी

आपको बता दें कि डिमैट खाते के लिए आपको 6 तरह की जानकारियां हर हाल में साझा करनी पड़ेगी। जबकि सभी डीमैट अकाउंट को इन मानदंडों के साथ अपडेट नहीं किया गया है। इन 6 जानकारियों में नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु, पैन नंबर और ईमेल आईडी शामिल हैं। इन सभी जानकारियों के साथ केवाईसी करना जरूरी है।

30 जून तक हर हाल में केवाईसी कराना होगा क्योंकि जो भी लोग डिमैट अकाउंट का 23 जून तक केवाईसी नहीं करेंगे उनका पैसा फस जाएगा और वह फिर बाद में काफी पछताएंगे।

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