परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। नए नियम के तहत अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके आधार कार्ड में जो पता है उसी के आधा वाले जिले में बनेगा।
आपको बता दें कि लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन टेस्ट देना होगा और साथ ही साथ आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। ये नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है। लर्निंग लाइसेंस जिस जिले में बनेगा, परमानेंट भी वहीं बनवाना होगा।
आपको बता दें कि अब लर्निंग कहीं से भी बन सकता है, लेकिन स्थाई डीएल के लिए आवेदक को अपने आधार में दर्ज जिले में ही जाना होगा।
आपको बता दें कि 1 जून से पहले लर्निंग डीएल बनवा चुके लोगों पर यह नया नियम लागू नहीं होगा। नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस कहीं से जारी हो सकता है, लेकिन स्थाई लाइसेंस के लिए आधार के पते वाले जिले के आरटीओ दफ्तर जाना होगा।
यह व्यवस्था एक जून से लागू कर दी गई है। एक जून को लर्निंग लाइसेंस लेने वाले लोगों को एक माह बाद अपने आधार के पते वाले जिले में ही स्थायी के लिए आवेदन करना होगा। मसलन, गोरखपुर से बने आधार के जरिए लखनऊ में डीएल नहीं बनवा सकेंगे, चाहे आप सरकारी नौकरी में ही क्यों ना हो।