पुरानी गाड़ी खरीदने वाले और रखने वाले लोगों के लिए एक नया नियम जारी हुआ है। अब पुरानी गाड़ी बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लगाएं नहीं चलाया जा सकता है। आपको बता दें कि यह फिटनेस सर्टिफिकेट उन्हें अपने विंडस्क्रीन पर लगाना होगा।
केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुरानी गाड़ियों के लिए फिटनेस सबंधी ड्रॉफ्ट नियम जारी किया है। मंत्रालय ने इसके लिए ड्रॉफ्ट नोटीफिकेशन जारी किया, जिसमें सभी पक्षों से 30 दिन में आपत्ति/सुझाव मांगे गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद इस नियम को लागू कर दिया जाएगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस फैसले में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने निजी वाहनों को सड़क से हटाने का सरकार ने फैसला किया है। इन कानून का उल्लंघन करने वाले मालिकों पर बड़ी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ जुर्माना लगाया जाएगा।
आपको बता दें कि यूपी में ऐसे वाहनों की संख्या 46 लाख से ज्यादा है. कहा जा रहा है कि इनमें से 50 फीसदी वाहन इस समय सड़कों पर चल रहे हैं। यह आंकड़ा 1 अगस्त 2020 तक का है। आरटीआई ने उन सभी से जो 15 साल पुराना बाइक या फिर कार चला रहे हैं उन सभी पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
दो-पहिया वाहनों की बात करें तो इनमें जो भी खाली जगह होगी वहां ये फिटनेस सर्टिफिकेट लगाया जाएगा जैसे कि मडगार्ड या फिर मास्क अथवा एप्रॉन पर। अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लगाए आप पुरानी गाड़ियों को नहीं चला पाएंगे। सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली और हरियाणा में यह नियम बहुत पहले ही लागू किया जा चुका है।