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यूपी के लोगों के लिए खुशखबरी, अब मात्र ₹6000 में होगी रजिस्ट्री,जानिए योगी सरकार के नए नियम के बारे में

उत्तर प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक खास तोहफा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री कराने में मात्र ₹6000 खर्च करने होंगे। इसके अलावा एक हजार रुपये प्रोसेसिंग शुल्क भी देना होगा।

मंगलवार के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शुरुआत में इस योजना का लाभ छह महीने के लिए मिलेगा।

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आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री का बेटा-बेटी आएंगे। छूट का लाभ स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा। छूट के बाद राजस्व व रजिस्ट्री पर पडऩे वाले प्रभाव का अध्ययन कर समय-सीमा छह माह से आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा।

यह सुविधा देश के प्रमुख राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से हैं।
बता दें कि इन सब राज्यों में परिवारिक सदस्यों के बीच अचल संपत्तियों के दान विलेख पर स्टांप शुल्क में छूट दिया जाता है।

भारतीय स्टांप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश सरकार चाहे तो यह छूट दे सकती है। इसी आधार पर योगी सरकार ने यह सुविधा देने का फैसला किया है।

प्रदेश सरकार को इस योजना के लागू होने से करीब 200 करोड़ रुपये सालाना नुकसान होने का अनुमान है। मौजूदा समय सभी प्रकार की रजिस्ट्री पर सर्किल रेट के आधार पर स्टांप शुल्क लेने की व्यवस्था है। इसके चलते परिवार के सदस्य बहुत जरूरी होने पर ही संपत्तियों की रजिस्ट्री कराते हैं, जिससे उन्हें स्टांप शुल्क न देना पड़े।

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