यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए कानपुर में इस बार किन्नर को चुनाव लड़ने के लिए अलग श्रेणी में जगह नहीं मिलेगी। उनको नामांकन पुरुष व महिला श्रेणी में ही कराना होगा। निकाय चुनाव को लेकर जारी नए नियमों में अहम जानकारी दी गई है। विस चुनाव में किन्नर अन्य की श्रेणी में आते हैं। निकाय चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच नए-नए नियम लगातार जारी हो रहे हैं।
इसमें किन्नरों के लिए अहम नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक निकाय चुनाव में किन्नर अपनी इच्छा के मुताबिक पुरुष या महिला किसी भी श्रेणी में नामांकन कर सकता है। वह पुरुष व महिला दोनों उम्मीदवार हो सकता है। इसके लिए उसे नामांकन दाखिल करते समय शपथ पत्र देना होगा, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके।
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अभी विधानसभा चुनाव में पुरुष व महिला की बजाए किन्नरों का नामांकन अन्य में होता था। इसका अलग से कॉलम होता था। किन्नरों के नामांकन के लिए अन्य कॉलम को निकाय चुनाव में नहीं रखा गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संजय द्विवेदी ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया व नियम के साथ प्रावधान भी जारी हो गए हैं।
उम्र का विवाद प्रमाण-पत्र से हल होगा
निकाय चुनाव नामांकन में अगर किसी की उम्र को लेकर कोई विवाद होगा तो उसे शैक्षिक प्रमाण-पत्र से हल किया जाएगा। अगर कोई निरक्षक है तो जन्म पंजीकरण रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति मानी जाएगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड व फोटो पहचान पत्र में अंकित आयु को नामांकन में आयु का विश्वसनीय प्रमाण-पत्र न माना जाएगा।