मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक तोहफा जारी किया है। अब मात्र ₹5000 में रजिस्ट्री और स्टांप उपलब्ध उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कराया जाएगा।
शनिवार को स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने इसके आदेश जारी कर दिए।बता दे कि यह योजना 6 महीने के लिए लागू की गई है।
दान विलेख के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री का बेटा-बेटी आएंगे। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इसकी अधिसूचना शनिवार 18 जून को जारी कर दी है। फिलहाल यह योजना 6 महीने के लिए लागू की गई है।
अभी ऐसे मामलों में संपत्ति के विक्रय विलेख (सेल डीड) की रजिस्ट्री के तहत संपत्ति के मूल्य का 8% तक स्टांप व निबंधन शुल्क देना होगा। इससे पारिवारिक संपत्ति के मामलों में मुकदमेबाजी भी घट जाएगी।
आपको बता दें कि यह सुविधा पहले से ही महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से ही थी। वैसे उत्तर प्रदेश में पहले से यह योजना नहीं थी लेकिन अब इसे यूपी में भी लागू कर दिया गया है।
दान विलेख के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री के बेटा-बेटी आएंगे।
अचल संपत्तियों के ट्रांसफर से संबंधित विलेखों पर छूट का लाभ स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी और साथ ही साथ जमीन से जुड़े मामले भी कम होंगे।