मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किराए पर मकान को लेकर रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। ₹10000 तक महीने के किराए पर मकान के एग्रीमेंट पर रहने वाले लोगों को ₹200 का स्टांप शुल्क माफ कर दिया जाएगा।
कैबिनेट से इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूर कराने की तैयारी है।
उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 में किराए पर मकान देने और लेने के लिए एग्रीमेंट कना अनिवार्य कर दिया गया है।
कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टांप लगाने के चक्कर में अधिकतर लोग बिना एग्रीमेंट कराया है किराए पर मकान ले लेते हैं। इससे मकान मालिक और किराए पर मकान दिए लोग दोनों असुरक्षित रहते हैं।
प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास निवास के लिए निजी भवन नहीं है। इसके चलते किराए के मकानों में रहकर काम चलाते हैं।
आपको बता दें कि स्टांप और पंजीकरण विभाग के द्वारा इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्तावित छूट एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद यदि पुन: एक वर्ष के लिए होने वाले एग्रीमेंट पर दी जाएगी।
बड़े भवनों, व्यवसायिक भवनों या फिर पुराने मामलों में यह छूट नहीं दी जाएगी। शुरुआती दौर में यह छूट छह माह के लिए दी जाएगी। इस अवधि में इसका फायदा देखने के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद किरायेदारों के साथ साथ मकान मालिकों को भी काफी राहत मिलेगी।