उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुका है और उत्तर प्रदेश के साथी साथ बीजेपी गोवा मणिपुर और उत्तराखंड में सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया गया है, राजधानी लखनऊ में 10 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दिया गया है।
एक तरफ जहां होली का त्यौहार है वहीं दूसरी तरफ जीती हुई पार्टियां जश्न मनाएगी जिसको देखते हुए कमिश्नरेट इलाके में धारा 144, 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। प्रशासन ने आने वाले होली के त्यौहार और मतगणना के जश्न को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था पीयूष ने बताया कि मतगणना के बाद विजई प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं रहेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह का कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी और ऐसा नहीं करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।
मनाही के बावजूद भी अगर कोई जुलूस निकलता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 24 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है और इसी बीच कई बड़ी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। इन सब को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है।
स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क रहेंगे बंद-
कोरोनावायरस को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ होली का त्यौहार आने वाला है और चुनावी पाटिया इस टाइम उत्साह के माहौल में है,सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट में स्क्रीनिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम किसी भी माध्यम से अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही होगी।