राजधानी लखनऊ में मंगलवार से धारा 144 लगा दी गई है. क्रिसमस, नए साल का जश्न, प्रवेश परीक्षाओं और त्यौहारों को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है.30 दिन के लिए लखनऊ में धारा 144 लगाया गया है. यह 7 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक लागू किया गया है. प्रशासन की तरफ से यह फैसला किसान आंदोलन और कई तरह के धरना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
जारी किए गए आदेश के अनुसार विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से रोक लगाया गया है. विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर और हथियार आदि लेकर आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा.कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे.
धारा 144 के दौरान कुछ जरूरी सेवाओं में छूट मिलेगी. चिकित्सा सेवाओं को नियमित रूप से जारी रखा जाएगा.अधिक लोगों के भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी रहेगी. प्रशासन ने इसमें सहयोग के लिए आम लोगों से अपील किया है.
धारा 144 के दौरान किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जाएगा. इस दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और शाम 5:00 बजे के बाद एक जगह पर अधिक लोग भीड़ नहीं लगा पाएंगे.इसके अलावा रात्रि दस से सुबह छह बजे तक किसी तरह की तेज आवाज पर भी पाबंदी रहेगी.लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस के मामलो के बाद सरकार काफी सावधानी बरत रही है, सरकार बिना वजह किसी को भी भीड़ इकट्ठा करने का जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. इस दौरान जो भी बिना वजह भीड़ इकट्ठा करेंगे या कोई कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिससे संक्रमण फैलने का खतरा हो, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.