कानपुर में एक 36 साल पुराने केस में सजा सुनाई गई। ये कोई आम केस नहीं बल्कि रेप केस था। पत्नी की मदद से किशोरी से रेप के 36 साल पुराने मामले में दंपति को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है। 36 साल पुराने मामले में अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 35 हजार पीड़िता को दिए जाएंगे। सालों से न्याय का इंतजार कर रही पीड़ित अब चैन की सांस ले पाएगी।
इस 36 साल पुराने केस में एडीजे योगेश कुमार ने दोनों पक्षों की बहस के बाद हरजेंदरनगर के रामभरोसे शुक्ल उर्फ गुड्डू व उसकी पत्नी हीरादेवी को सजा सुनाई। एडीजीसी विवेक शुक्ला के मुताबिक 36 साल पहले गुड्डू ने अपनी पत्नी की मदद से पास में रहने वाली किशोरी के साथ रेप किया था। बताया जा रहा है कि घटना के समय यानि 36 साल पहले तब 15 साल की किशोरी हरजेंदरनगर में बुआ के घर में रहती थी। उसके साथ 1986 में दुष्कर्म किया गया था।
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पीड़ित किशोरी ने पुलिस को बयान दिया था कि रामभरोसे ने उसे अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ रेप किया था। वहां रामभरोसे की पत्नी हीरा मौजूद थी और उसे सारी जानकारी थी। यहां तक कि हीरा ने कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी थी। एक बार नहीं बल्कि कई बार पत्नी की मर्जी से रामभरोसे किशोरी के साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोप हैं कि गर्भ ठहरने पर रामभरोसे ने किशोरी को धमकाया और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद किशोरी के पिता ने चकेरी थाने में रामभरोसे के साथ उसकी पत्नी हीरा देवी, राधेश्याम व पत्नी कुसमा व रमाकांत व उसकी पत्नी मालती पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।