उत्तर देश में मुख्यमंत्री योगी ने बेटियों को एक और सौगात दी है। अब तलाकशुदा बेटी भी माता-पिता की पेंशन की हकदार होगी। आपको बता दें कि अभी से पहले उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार के इस फैसले के बाद यूपी के तमाम तलाकशुदा बेटियों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी.
वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार ने इस आशय का शासनादेश गुरुवार को जारी किया है। जारी किए गए शासनादेश में साफ कहा गया है कि अब तलाकशुदा बेटियां पेंशन की हकदार होगी. इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है.
तलाकशुदा बेटी फैमिली पेंशन की हकदार, जानिए क्या है शर्त-
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तय किया है कि, किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति की तलाकशुदा पुत्री को तब ही पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी जब उसके पिता/माता के जीवित रहते तलाक की कार्यवाही सक्षम कोर्ट में दायर कर दी गई थी और उनकी मृत्यु के बाद तलाक हुआ हो। पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों को कई शर्तों का पालन करना होगा।
तलाक की तारीख से शुरू होगी पारिवारिक पेंशन-
आपको बता दें कि ऐसे मामलों में तलाक के बाद पारिवारिक पेंशन तलाक के तारीख से शुरू होगी। वित्त विभाग ने गुरुवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। अभी तक यह व्यवस्था थी कि किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति पर आश्रित उसकी तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन की हकदार होती थी जब उसका तलाक पिता/माता के जीवित रहते हो गया हो।