आप अगर चाय पकौड़ी विक्रेता है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि चाय पकौड़ी बेचने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही।
अब बिना लाइसेंस चाय पकौड़ी बेचने वालों पर सरकार ₹500000 तक का जुर्माना लगाएगी। सभी के लिए लाइसेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया है।
देश में फूड बिजनेस चलाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के एक लाइसेंस की आवश्यकता है। यह उपभोक्ताओं को वितरित खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के खाद्य संबंधी हितों की रक्षा भी करता है। ये लाइसेंस नबंर एक 14 डिजिट पंजीकरण संख्या है। खाद्य पैकिंगों पर ये अंकित होती है।
आप अगर एक चाय पकौड़ी या फिर पान दुकान के विक्रेता हैं और आप अपने दुकान का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको स्वस्थ और 2 महीने के अंतराल में आपका लाइसेंस मिल जाएगा।
लाइसेंस पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
– व्यवसाय करने वाले का फोटो पहचान प्रमाण पत्र
– पैन कार्ड
– नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो
– परिसर (भूमि पत्रों या किराये के समझौते) के कब्जे का सबूत
– सर्टिफिकेट ऑफ ईंकोरपोरेसन / पार्टनरशिप डीड के लेख, यदि लागू हो तो
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से अब खाद्य सामग्री बेचने के लिए चाट-पकौड़ी, कचौड़ी-जलेबी बेचने वालों के अलावा फल-सब्जी और पान दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा मेडीकल स्टोर, देशी- विदेशी शराब, बीयर ठेकेदारों के अलावा राशन दुकानदारों को भी यह लाइसेंस अनिवार्य हाेगा।