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High Security Registration Plate:1-0 नंबर वाले गाड़ियों का नवंबर से कटने लगेगा चालान,जान‍िए क‍िसको कब तक मिला है छूट

उत्तर प्रदेश में अब अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगाने वाले पर जल्द ही प्रशासन द्वारा करवाई किया जाएगा.जिन गाड़ियों के अंतिम नंबर एक और जीरो है वह 15 नवंबर तक अपने गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर लगा ले वरना उन पर जुर्माना हो सकता है. गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोटेड स्टिकर लगाने का आदेश शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडे ने जारी किया है. 15 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2022 तक हर गाड़ी मे हाई सिक्योरिटी नंबर लग जाना चाहिए वरना उसके बाद प्रशासन द्वारा गाड़ियों के ऊपर जुर्माना लगाया जाने लगेगा.

वेबसाइट – एचएसआरपी लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ओर से ऑनलाइन आवेदन www.siam.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी गई है. सरकार ने लोगों को जानकारी दिया है कि वह फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें और उन के चक्कर में ना पड़े.

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निजी वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की तय की गई तिथियां-

  • जिन वाहनों के नंबर के अंत में जीरो एक है वह 15 नवंबर तक हर हाल में हाई सिक्योरिटी नंबर लगवा ले.
  • जिन गाड़ियों के नंबर के अंत में दो और तीन है वह 15 फरवरी 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर लगवा ले.
  • जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 और 5 है वह 15 मई 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा ले.
  • जिन गाड़ियों के नंबर के अंत में 6 और 7वह 15 अगस्त 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा ले.
  • जिन वाहनों के नंबर के अंत में 7 और 8 है वह 15 नवंबर 2022 तक अपने गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा ले.

नंबर प्लेट न लगाने पर है लगेगा बड़ा जुर्माना :आपको बता दें कि अब जो भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोटेड स्टीकर नहीं लगाएगा उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा. यह जुर्माना ₹5000 तक हो सकता है. सरकार ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द वाहन चालक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोटेड स्टीकर लगवाने का काम पूरा कर ले.

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