UP :उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू किया गया है. अब उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना आप अपने पुराने वाहनों को नहीं बेच पाएंगे. अब पुराने वाहनों को बेचते समय आपके गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगना अति आवश्यक होगा.
UP :वाहन चोरों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया यह नियम
अब गाड़ी ट्रांसफर के समय आरसी,इंश्योरेंस के साथ हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट पर अंकित नंबर भी देना पड़ रहा है. जिस गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी रहेगी वह गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी.
अभी तक परिवहन विभाग में पुरानी गाड़ियों को बेचने खरीदने वालों को फार्म 29 व 30पर सभी औपचारिकता भरने के बाद गाड़ी ट्रांसफर हो जाती थी, लेकिन अब गाड़ी ट्रांसफर के संग आरसी, इंश्योरेंस संग हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट की छाया प्रतिलिपि देनी होती है. पहले चेचिस और इंजन नंबर मिलाकर गाड़ी की असलियत जानी जाती थी.
लेकिन अब हाई सिक्योरिटी नंबर की शुरुआत करने के बाद अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर लगे 14 अंक को भी दिखाना पड़ता है. इस नंबर की मदद से गाड़ी की पूरी स्क्रीनिंग कर ली जाती है. वाहन चोरों पर अंकुश लगाने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की शुरुआत की गई है. लेकिन अभी भी प्रदेश में कई ऐसी गाड़ियां है जिस पर लोग पुराने नंबर प्लेट लगाकर ही चला रहे हैं.
परिवहन विभाग के आरआई हरिओम बताते हैं कि गाड़ी ट्रांसफर में अब हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो गया है,वहीं ऐसे तमाम गाड़ी स्वामी जो हाईसिक्योरिटी नंबर अप्लाई की रसीद लगा देते हैं उनको विभाग का पंजीयन अधिकारी अपने विवेक पर मंजूरी दे सकता है. अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आप अपनी गाड़ी नहीं बेच पाएंगे.